हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग पर आज का हमारा टॉपिक है की UP Disability Certificate Online Apply कैसे करें और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसकी पूरी जानकारी मिलने वाले है। यदि आप यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते है तो आपके पास उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऐसे में यदि आप भी UP Disability Certificate Online Apply करना चाहते है और यूपी विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना चाहते है तो इस आर्टिकल में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़े।
इस आर्टिकल में हम जानेगे की घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से यूपी विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितनी फीस देनी होगी और कितना समय लगेगा? इन सभी की जानकारी आपको मिलेगी।
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UP Viklang Praman Patra Apply Online Kaise kare
आर्टिकल | यूपी दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई |
लाभार्थी | विकलांग एवं दिव्यांग लोग |
वेबसाइट | esathi.up.gov.in |
हेल्पलाइन | 0522-2304706 |
Uttar Pradesh Disability Certificate Apply Online Quick Process
- उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल पर जाइए – UP E Sathi
- यूजर नेम और पासवर्ड डालकर Submit कीजिये.
- आवेदन प्रमाण पत्र सेवा के निचे दिव्यांग प्रमाण पत्र पर क्लिक कीजिये.
- विकलांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही-सही भरिये.
- अंत में डॉक्यूमेंट अपलोड कर ऑनलाइन पेमेंट कीजिये.
बस उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया संम्पन हो जाएगी और आपको एक रिसीविंग मिल जायेगा.
यदि आपको ऊपर बताये गए Quick Process को फॉलो कर यूपी डिसेब्लीटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करने में आपको परेशानी हो रही है तो आप निचे बताये गये Step by Step प्रोसेस को फॉलो कीजिये.
यूपी विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने हेतु डॉक्यूमेंट सूचि
- आधार कार्ड
- फोटो
- मोबाइल नंबर
- मेडिकल रिपोर्ट
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवायें? Step by Step
स्टेप 1 सबसे पहले आपको निचे बटन पर क्लिक करके उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
स्टेप 2 अब आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर कैप्चा भरना है और Submit बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना है. जैसा निचे फोटो में है.
स्टेप 3 आगे आपके सामने जो पेज खुलेगा यहाँ पर आपको आवेदन प्रमाण पत्र सेवा के निचे दिव्यांग प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.
स्टेप 4 अब आपके सामने विकलांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल कर आ जायेगा.
आवेदन पत्र या फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको सही-सही भरना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड कर Submit बटन पर क्लिक करना है.
स्टेप 5 सबमिट करने के बाद आपके आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी एक बार पुनः आ जाएगी. आपको सभी जानकारी सही से चेक कर लेना है और सबसे निचे सेवा शुल्क भुगतान बटन पर क्लिक करना है.
स्टेप 6 अब आपके सामने Payment Getway खुल कर आ जायेगा. यहाँ पर आपको Submit & Proceed With Payment पर क्लिक करना है और 15 रुपये का भुगतान करना है.
स्टेप 7 आगे आपको अपने PhonePe या GooglePe के QR Code Scan वाले फीचर से कोड स्कैन करके 15 रुपये का भुगतान करना है. जैसा निचे फोटो में है.
स्टेप 8 पेमेंट कंप्लीट कर फाइनल सबमिट करते ही आपके सामने यूपी विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाइंग रिसीविंग खुल कर आ जायेगा.
इस रिसीविंग का स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट निकालकर आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है.
तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और प्रमाणपत्र बनवा सकते है.
उतर प्रदेश हैंडीकैप सर्टिफिकेट आवेदन हेतु स्कैन डॉक्यूमेंट साइज़
डॉक्यूमेंट | स्कैन साइज़/फोर्मेट |
फोटो | 50 kb से कम / jpg |
आधार कार्ड | 200 kb से कम / jpg |
मेडिकल रिपोर्ट | 200 kb से कम / jpg |
स्वघोषण पत्र | 200 kb से कम / jpg |
Conclusion
आशा करता हूँ की यह आर्टिकल “उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?” आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके मन में जितने भी डाउट होंगे UP Disability Certificate Online Apply करने से सम्बंधित वो क्लियर हो गए होंगे. जैसे: UP Handicapped Certificate Online Apply, उत्तर प्रदेश दिव्यांग प्रमाण पत्र कैसे बनवायें, UP Viklang Praman Patra Online कैसे बनवाएं? इत्यादि. यदि यह आर्टिकल आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के काम आ सकता है तो उनके साथ Facebook और WhatsApp जैसे सोशल मिडिया साईट पर जरुर शेयर करे.
FAQ: UP Viklang Praman Patra Apply
Ans : वैसे तो नॉर्मली आपका सर्टिफिकेट 20 से 25 दिन में जारी कर दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी तकनिकी खराबी एवं कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ज्यादा समय भी लग जात है.
Ans : यूपी विकलांग सर्टिफिकेट की वैध्यता आजीवन तक होती है अर्थात लाभार्थी जब तक जीवित है तब तक.